ग्रामीण सुरक्षा बीमा पॉलिसी
यह पॉलिसी एक माइक्रो-बीमा उत्पाद है जो समाज के निम्न आय समूह को बाह्य हिंसक व दृश्य साधनों द्वारा उत्पन्न दुर्घटना से एकमात्र व प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक चोट के लिए कवर प्रदान करता है। इस पॉलिसी में तीन सेक्शन हैं। सेक्शन-I में भवन व सामग्रियां शामिल हैं, सेक्शन-II में परिवार का अस्पताल का खर्च शामिल होता है। सेक्शन-III बीमाकृत व्यक्ति और उसके सहचर (पति/पत्नी) के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करता है।
सेक्शन-I
भवन व सामग्रियां
(आभूषण व बहुमूल्य सामग्रियों को छोड़कर)
यह पॉलिसी निम्नलिखित के चलते सामग्री/भवन की हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करती है-
- आग, बिजली, घरेलू उपकरणों में गैस का विस्फोट
- पानी के टैंक, उपकरण या पाइपों का फटना या ओवरफ़्लो होना
- विमान या उससे सामानों का गिरना
- दंगा, हड़ताल या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई
- भूकंप (आग और/या शॉक लगना) और भूस्खलन (चट्टान खिसकना/गिरना सहित) क्षति
- बाढ़, सैलाब, तूफान, आंधी, टाइफून (प्रचंड तूफान), हरिकेन (अंधड़), टोर्नाडो (बवंडर) या साइक्लोन (चक्रवात)
- टक्कर/टकराव से क्षति
सेक्शन-II
अस्पताल का खर्च
बीमाकृत व्यक्ति को बीमारी या रोग होने पर अथवा दुर्घटना के चलते अस्पताल में भरती होने की आवश्यकता वाले किसी भी शारीरिक चोट की स्थिति में, कंपनी विभिन्न मदों के तहत किए गए उचित और जरूरी खर्च की राशि का उस बीमाकृत व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से टीपीए के माध्यम से अस्पताल/नर्सिंग होम या बीमाकृत व्यक्ति को भुगतान करेगी।
अस्पताल में भरती वाले लाभ | |
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अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा उपलब्ध कराए गए कमरा, बोर्डिंग का खर्च | ए |
सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट (परामर्शदाता), स्पेशलिस्ट फ़ीस, नर्सिंग खर्चे | बी |
एनेस्थेसिया, खून, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्ज, सर्जिकल उपकरण, दवा, औषधियां, डायग्नोस्टिक सामग्री और एक्स-रे, डायलिसिस, कीमोथेरपी, रेडियोथेरपी, पेसमेकर की लागत, कृत्रिम अंग | सी |
सेक्शन-III
व्यक्तिगत दुर्घटना
लाभ तालिका | क्षतिपूर्ति |
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मृत्यु | बीमित राशि का 100% |
दोनों आंखों की दृष्टि की पूर्ण व अप्राप्य हानि या दोनों हाथों या पैरों के प्रयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि तथा हाथ या पैर के प्रयोग की हानि | बीमित राशि का 100% |
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण व अप्राप्य हानि या एक हाथ या पैर के प्रयोग की हानि | बीमित राशि का 50% |
दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता | बीमित राशि का 100% |
ग्रामीण सुरक्षा पॉलिसियों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड के साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।
3 महीने से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच का भारत में रहने वाला कोई भी वयस्क अपने आप को कवर करने के लिए इस पॉलिसी को ले सकता है।
विस्तृत कवरेज के बारे में मुख्य विशेषताएं अनुभाग में उल्लेख किया गया है।
एक्सटेंशन/ एड-ऑन
प्रसूति खर्च लाभ एक्सटेंशन:
कवरेज
सामान्य प्रसव के लिए अधिकतम लाभ रु. 1000/- और सीजेरियन डिलिवरी के लिए रु. 3500/- होगा। ये लाभ केवल तभी लागू होंगे यदि खर्चे भारत में अस्पताल/नर्सिंग होम में भरती रोगी के रूप में हुए हैं।
प्रसूति खर्च लाभ एक्सटेंशन के लिए लागू विशेष शर्तें/ अपवर्जन।
- नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि
- केवल पहले दो बच्चों की डिलिवरी के संबंध में ही दावे
- गर्भाधान की तिथि से पहले बारह (12) सप्ताहों के दौरान गर्भावस्था की स्वैच्छिक चिकित्सा समाप्ति के संबंध में किए गए खर्च कवर नहीं किए जाते हैं।
प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात के खर्चों को तब तक शामिल नहीं किया जाता जब तक कि अस्पताल/नर्सिंग होम में भरती न हुए हों और उपचार न कराए हों।
सेक्शन-I
- चोरी और/या सेंधमारी जिसमें बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के ही किसी सदस्य की मुख्य या सहायक रूप से भूमिका हो।
- उपभोग्य वस्तुएं।
- धन प्रतिभूति, स्टाम्प, स्टाम्प संग्रह, बुलियन, लाइवस्टॉक, मोटर वाहन और पेडल साइकिल।
- विनिमय वचनपत्र (प्रोनोट) के डीड, बॉन्ड, बिल, शेयर और स्टॉक प्रमाणपत्र, व्यवसाय बही, पांडुलिपि, किसी भी प्रकार का दस्तावेज़, अनसेट मूल्यवान स्टोन और आभूषण और बहुमूल्य पदार्थ।
सेक्शन-II
- खतना (परिच्छेदन) जब तक कि उपचार या किसी उस बीमारी की दृष्टि से जरूरी न हो जो अपवर्जित नहीं है
- चश्मा, कंटेक्ट लेंस और हियरिंग एड की लागत।
- दांतों का उपचार जब तक कि वह रोग या चोट के चलते न हो जिसमें उपचार हेतु अस्पताल में भरती होने की जरूरत हो।
- स्वास्थ्य लाभ सामान्य दुर्बलता 'रन डाउन (काम करना बंद कर देना)' वाली स्थिति या रेस्ट क्युर, जन्मजात बाह्य बीमारी या दोष या विसंगति, बांझपन, यौन रोग, जानबूझ कर खुद को चोट पहुंचाना और नशीली दवाओं/ शराब का सेवन।
- एड्स
- डायग्नोस्टिक, एक्स-रे या प्रयोगशाला परीक्षाएं जो कि किसी उस व्याधि, कमजोरी या चोट की उपस्थिति के सकारात्मक अस्तित्व की डायग्नोसिस और उपचार की दृष्टि से या उसके अनुरूप न हो जिसके रूकाव के लिए अस्पताल/नर्सिंग होम में जाने की जरूरत हो।
- विटामिन और टॉनिक जब तक कि वे संबंधित चिकित्सक द्वारा चोट या बीमारी के उपचार के लिए प्रमाणित न हों।
- गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात या सीजेरियन सेक्शन (शल्यक्रिया) सहित इनमें से कोई भी जटिलता।
- प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) उपचार
सेक्शन-III
- इस पॉलिसी के जारी होने के दिनांक पर मौजूद किसी शारीरिक अक्षमता के चलते सीधे या परोक्ष रूप से होने वाली चोट या विकलांगता।
शराब या नशीली दवाओं, पागलपन के प्रभाव में जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाना, आत्महत्या करना या उसका प्रयास करना, आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना।