व्यक्तिगत बीमा
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- व्यक्तिगत दुर्घटना
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आकस्मिकदुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर सुविधाएं प्रदान करती है तथा यह दुर्घटना के पश्चात स्थायी पूर्व अपंगता (पीडीटी) होने पर भी आवरण प्रदान करती है ।
- गृहस्वामियों बीमा
यह एक पैकेज पालिसी है जिसमें साधारण गृहस्वामियों की आवश्यकतानुसार आवरण दिया जाता है।संपत्ति का मूल्यांकन संपत्ति क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र को प्रति वर्गफीट निर्माण लागत से गुणा कर किया जाता है।
बीमाधारक के गृह के सामानों को मार्केट मूल्य के आधार पर तथा विद्युत सामानों को प्रतिस्थापन के आधार पर दिया जाता है।
- जनता व्यक्तिगत दुर्घटना
जेपीए पॉलिसी के अंतर्गत लिंग, व्यवसाय और पेशे को देखे बिना 10 से लेकर 70 वर्ष की आयु समूह के किसी भी व्यक्ति को मृत्यु और स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता एवं स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता की दृष्टि से कवर किया जाता है।
यह पॉलिसी न्यूनतम रु. 25000/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की बीमित राशि पर उपलब्ध है और इसकी अधिकतम सीमा रु. 100000/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की बीमित राशि तक है।
रु. 25000/- की बीमित राशि के लिए प्रीमियम की दर रु. 15/- है। बीमित राशि को रु. 25000/- के गुणकों में बढ़ाया जाएगा और तदनुसार प्रीमियम चार्ज किया जाता है।