व्यक्तिगत दुर्घटना

व्यक्तिगत दुर्घटना
Call Us No.: 
18002007710
Email Us: 
nic[dot]misc[at]nic[dot]co[dot]in
Overview: 

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आकस्मिकदुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु होने पर सुविधाएं प्रदान करती है तथा यह दुर्घटना के पश्चात स्थायी पूर्व अपंगता (पीडीटी) होने पर भी आवरण प्रदान करती है ।

Key Benefits: 

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आवरण में निम्न सुविधाएं सम्मिलित हैं :

दुर्घटना के पश्चात मृत्यु या स्थायी पूर्ण अपंगता के लिए आवरण ।

दुर्घटना के पश्चात अस्पताल में भर्ती का व्यय तथा प्रतिदिन भत्ता का बैकल्पिक आवरण ।

विभिन्न प्रकार की दुर्घटना जैसे सड़क, रेलदुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं से हुई दुर्घटना तथा आतंकवादी गतिविधियों से हुई दुर्घटना, आवरित की जाती है ।

स्वास्थ्य जाँच की आवश्यकता नहीं है ।

पालिसी 24 घंटे संपूर्ण विश्वमें प्रभावी है ।

विभिन्न प्रकार के आवरण उपलब्ध हैं जिनमें केवल मृत्यु के लिए आवरण, व्यापक आवरण जिसमें मृत्यु आवरित हे, स्थायी अपंगता एवं अस्थायी पूर्ण अपुंगता ।

व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी के अंतर्गत परिवार पैकेज  आवरण उपलब्ध हैं जिसमें पति-पत्नी एवं आश्रित बच्चों को प्रीमियम में 10% की छूट देकर आवरित किया जा सकता है ।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी किसी विशेष समूह के लिए उपलब्ध है इसमें समूह के आकारके आधार पर प्रीमियम में छूट का प्रावधान है । 
चयनित व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी को क्रेडिट, डेबिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के द्वारा खरीदा जा सकता है ।

Salient Features: 
Covered: 

विस्तृत आवरण के बारे में प्रमुख विशेषताएं खण्ड में उल्लेख किया गया है ।
किसी व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी में संचयी बोनस की सुविधा दी जाती है जिसमें कुल बीमित राशि में 5% प्रति वर्ष वृद्धि होती है, बशर्तें कोई दावा न किया गया हो, जो अधिकतम 50% तक है । यह संचयी बोनस केवल मृत्युके लिए आवरण हेतु उपलब्ध नहीं है ।
पालिसी की प्रकृति के आधार पर विभिन्न्‍ आवरण का उल्लेख निम्नवत हे :

  1. दुर्घटनात्मक मृत्यु :
    बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के पश्चात हुई मृत्यु जो हिंसक बाहय एवं दृश्यकारणों द्वारा चोटिल हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई हो तथामृत्यु दुर्घटनात्मक चोट के 12 कैलेंडर माह के अंदर हुई हो, के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। 
  2. स्थायी पूर्ण अपंगता:
    किसी हिंसक, बाहय एवं दृश्यकारणों से हुई दुर्घटना के पश्चात आयी शारीरिक चोटों के कारणहुई स्थायी पूर्ण अपंगता 
  3. स्थायी आंशिक अपंगता:
    किसी हिंसक, बाहय एवं दृश्य कारणों से हुई दुर्घटना के पश्चात आयी शारीरिक चोटों के परिणाम स्वरूप हुई स्थायी आंशिक अपंगता जो दुर्घटना होने के 12 कैलेंडर माह के अंदर हुई हो ।
  4. अस्थायी पूर्ण अपंगता:
    इसके अंतर्गत किसी हिंसक बाहय एवं दृश्य कारणों से हुई दुर्घटना के पश्चात हुई अस्थाईपूर्ण अपंगता के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है ।  इसके अंतर्गत प्रतिपूर्ति का भुगतान उस अस्थायी अवधि के लिए बीमित व्यक्ति को किया जायेगा जिस अवधि में बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के पश्चात पूर्ण अपंगता हुई हो ।
Not Covered: 
  • जानबूझकर स्वयं को पहुँचाई गई चोट, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास
  • नशीले पदार्थो अथवा दवाइयों का प्रभाव
  • रेसिंग (ह्रवील पर), शूटिंग, पर्वतारोहण, शीतकालीन खेल, स्कीइंग एवं आइस हाकी
  • पागलपन
  • अपराध माध्यम से नियमों का उल्लंघन

Related Information

Top