मानक आग और विशेष ख़तरे

मानक आग और विशेष ख़तरे
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Overview: 

अग्नि एवं विशेष आपदा मानक पालिसी पृथ्वी पर की (जमीन की कीमत को छोड़कर)सभी चल अचल संपत्तियों को निर्धारित आपदाओं से आवरित करती है। संपत्ति की प्रकृति,प्रस्तावक की आवश्यकता एवं क्षतिपूर्ति के आधार पर स्टॉक,बिल्डिंग,प्लांट एवं मशीनरी के लिए विशेष प्रकार की पालिसियॉ निम्रित की जाती हैं। भवन के लिए प्रीमियम में समुचित छूट के साथ दीर्घावधि पालिसी उपलब्ध है।
पालिसी के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर कुछ निश्चित आपदाओं को आवरित किया जा सकता है।

Key Benefits: 

कोई व्यकित/फर्म/संगठन/संस्थान को बीमित आपदाओं के कारण वित्तीय हानि होने की स्थिति में निम्न सम्पत्ति को अग्नि पालिसी के अंतर्गत आवरित कर सकता है। इनका वर्गीकरण निम्नवत है:

  • भवन स्वामी तथा इसके सामान जैसे सामग्री, फर्नीचर इत्यादि
  • दुकानदार
  • शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान
  • होटल,बोर्डिंग एवं लाजिंग, अस्पताल,क्लीनिक या इस तरह के सेवा प्रदाता
  • औद्योगिक एवं निर्माण फर्म
  • गोदाम कीपर्स
  • बेलीज,लेजर,लीजी,बैक,वित्तीय ससथान, मार्टगेजर, मार्टगेजी
  • व्यापारी का स्टॉक
  • ट्रस्टी,चेरिटेबल संस्थान
  • ट्रांसपोर्टर्स एवं सी एण्ड एफ एजेंट

यह पालिसी भवन,प्लांट एवं मशीनरी, सामान या स्टॉक के लिए अग्नि एवं विशेष आपदा से संबंधित जोखिमों के लिए उपलब्ध है।

स्टॉक के मूल्य में लगातार उतार- चढाव के लिए:  विशेष पालिसियां स्टॉक के लिए घोषणा पालिसियां उपलब्ध हैं।

न्यूनतम बीमित राशि- 1 करोड़ प्रति स्थान

अगले महीने के अंतिम दिन के पूर्व निम्न के आधार पर मासिक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है।

  • प्रति दिन उच्चतम जोखिम मूल्य का औसत(या)
  • महीने के किसी दिन उच्चतम मूल्य

पालिसी समाप्त होने पर औसत घोषणा के आधार पर अनुमानित प्रीमियम के 50%की वापसी

फलोटर पालिसी: विभिन्न स्थानों पर मूल्य में लगातार परिवर्तन के लिए विभिन्नस्थानों पर समस्त स्टॉकके लिए एक बीमित राशि

विभिन्न स्थानों पर समस्त स्टॉक को आवरित करने के लिए सामान्य प्रीमियम लोडिंग

Salient Features: 

प्रस्तावक की समस्त चल/अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण वर्गीकरण निम्नवत है जो एसएफएसपी में आवरित है:

  1. भवन (आवश्यकतानुसार कुर्सी,बुनियाद सम्मिलित है)
    • कार्य पूरा हो गया है या निर्माणाघीन(जमीन की कीमत को छोड़कर)
    • आंतरिक,विभाजन एवं इलेक्ट्रिकल्स
  2. प्लांट एवं मशीनरी, उपकरण एवं सामान (फाउण्डेशन सहित, यदि आवश्यक हो)
    • पुराना
    • नया
    • जीर्ण शीर्ण मशीनरी
  3. स्टॉक
    • कच्चा माल
    • तैयार माल
    • निर्माणाधीन
    • थोक विक्रेता, निर्माता एवं खुदरा विक्रेता से संबंधित व्यापार
Covered: 

आवरित आपदाएं:

  • अग्नि
  • तड़ित
  • आंतरिक/बाह्य विस्‍फोट
  • वायुयान से क्षति
  • दंगा,हड़ताल,दुर्भावनाजल्य व आतंकवाद से क्षति(इसके पश्चात आरएसएमडी कहा जायेगा)
  • तूफान, चक्रवात,ऑधी,झंझावात,बाढ,प्रभंजन,टारनेडो तथा आप्लावन
  • रेल/रोड वाहनों या जानवरों के प्रभाव से
  • धसकन तथा भूस्‍खलन सहित चट्टानस्खलन
  • पानी की टंकी,उपकरण या पाइपों का फटना या छलकना
  • आटोमेटिक स्प्रिंकलर में रिसाव
  • मिसाइल जॉच कार्य
  • उक्त आपदाओं से उत्पन्न प्रदूषण या संदूषण
  • प्रदूषण या संदूषण के परिणामस्वरूप कोई बीमित आपदा
  • झाड़ी आग
Not Covered: 

 निम्‍न के संबंध में कंपनी की देयता नहीं होगी:

  • इस पालिसी के तहत संरक्षित तड़ित,एसटीएफआई तथा भूस्खलन,भूधसकन एवं चट्टानस्खलन जैसी आपदा से घटित प्रत्येक हानि के संबंध में प्रत्येक दावे का प्रथम 5%जो न्यूनतम 10000/- होगा तथा अन्य आपदाओं के संबंध में रू.10000 ।
  • वास्तुकार,सर्वेक्षक तथा परामर्शदाता अभियंता शुल्क एवं मलवा हटाने के लिए दी जाने वाली राशि दावा राशि के क्रमश: 3% तथा 1% से अधिक नहीं होगी।
  • आय की हानि, बिलंब के कारण हानि, बाजार की हानि या किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या परिणामी हानि।

अपवर्जित आपदाएं:

  • युद्ध एवं संबंधित आपदा
  • आयनीकृत विकिरण एवं रेडियोएक्टिविटी से हुए संदूषण
  • प्रदूषण एवं संदूषण

अपवर्जित संपत्ति:

  • पांडुलिपि इत्यादि, जब तक कि इनकी विशेषरूप से घोषणा न की गई हो
  • शील भंडारण परिसर में रखे स्टॉक को तापमान में हुए परिवर्तन के कारण हुई हानि
  • किसी विद्युतीय मशीन,उपकरण,फिक्सचर,फिटिंग में किसी भाग की अत्यधिक चलने के कारण, अत्यधिक दबाव , शार्ट सर्किट,आर्क, स्वत: गरम होना या किसी भी कारण से विद्युत रिसने से हुई हानि/क्षति जिसमें तड़ित सम्मिलित है।
  • ब्वायलर,एकोनामाइजर या अन्य वेसल्स जिनमें भाप पैदा होती है, यांत्रिक या उपकरण से हुई हानि/क्षति, जो सेंट्रीफ्यूगलफोर्स के अधीन है, के स्वत: आन्तरिक एवं बाह्य विसफोट के द्वारा हुई हानि
  • यह बीमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयनीकृत विकिरण या किसी न्यूक्लीय ईधन के जलने से उत्पन्न न्यूक्लीय अवशेष से उत्पन्न रेडियाधर्मिता द्वारा संदूषण, किसी विस्फोटक न्यूक्लीय के घटक से होने वाली हानि या क्षति को आवरित नहीं करता।
  • केवल इस अपवर्जन के लिए ज्वलन में न्यूक्लीयर फ्यूजन का स्वयं सस्टेनिंग प्रासेस सम्मिलित होगा।

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