दावा कैसे दर्ज करें
दावों के होटल और निपटान के लिए प्रक्रिया
दावा दर्ज करने एवं निपटान हेतु साधारणतया निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाती है :
- किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हुई हानि की सूचना, पौलिसी जारी करने वाले कार्यालय को तत्काल दी जानी चाहिए। changed
- इससे पूर्व बाढ़, भूस्सखलन, जलाप्लावन जैसी दैवीय आपदाओं को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की दुर्घटनात्मक यथा अग्नि, चोरी, डकैती या तृतीय पक्ष को हुई हानि की स्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR अवश्य दर्ज कराई जानी चाहिए।
- दावे से सम्बंधित उपयुक्त दावा प्रपत्र प्राप्त करें।
- दावा प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही-सही भरें।
- दावा प्रपत्र के साथ दावे से सम्बंधित आवश्यक कागजात,जैसे - पुलिस रिपोर्ट, डॉक्टर का पर्चा, पथोलोजिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, दवा विक्रेता से खरीदी गई दवाओं का बिल , अस्पतालीकरण की स्थिति में भर्ती होने और अस्पताल से छोड़े जाने का पर्चा, सर्जन को दी गई फीस की रसीद आदि भी पौलिसी जारी करने वाले कार्यालय में स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से जमा की जानी चाहिए।
- पौलिसी जारी करने वाला कार्यालय सर्वेक्षक / हानि निर्धारक की नियुक्ति करेगा अथवा यथावश्यक पैनल डॉक्टर को रेफर करेगा।
- पौलिसी जारी करने वाला कार्यालय अंतिम रूप से दावे का निपटान करेगा तथा बीमाधारक को Full and final निपटान के आधार पर दावे का भुगतान करेगा।
- उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में दावा निपटान प्रक्रियागत रहते हुए दावे की merit के आधार पर बीमाधारक को कुछ दावा -राशि का अनंतिम रूप से भुगतान कर दिया जाता है।
- उपर्युक्त सूची अपनेआप में परिपूर्ण न होकर सूचनात्मक- मात्र है, और अधिक जानकारी के लिए हमारे निकटतम कार्यालय से संपर्क करें।
नोट : दावे के शीघ्र निपटान हेतु हमसे सीधे संपर्क करें, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नही।