ग्रामीण सुस्वास्थ्य माइक्रो बीमा पॉलिसी
यह पॉलिसी एक माइक्रो-बीमा उत्पाद है जो समाज के निम्न आय समूह से आने वाले पूरे परिवार के अस्पताल खर्च का कवर प्रदान करने के साथ ही बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) को व्यक्तिगत दुर्घटना से कवर प्रदान करती है। इस पॉलिसी में दो सेक्शन हैं: सेक्शन-I परिवार फ़्लोटर आधार पर अस्पताल खर्च को कवर करता है और सेक्शन-II केवल दुर्घटना के चलते उत्पन्न बीमाकृत व्यक्ति और उसके जीवनसाथी की व्यक्तिगत दुर्घटना और बाह्य रोगी (ओपीडी) खर्चों को कवर करता है। 3 महीने से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच का भारत में रहने वाला कोई भी वयस्क अपने आप को कवर करने के लिए इस पॉलिसी को ले सकता है।
अस्पताल का खर्च
बीमाकृत व्यक्ति और/या उसके सहचर (पति या पत्नी) को बीमारी या रोग होने पर अथवा दुर्घटना के चलते अस्पताल में भरती होने की आवश्यकता वाले किसी भी शारीरिक चोट की स्थिति में, कंपनी
विभिन्न मदों के तहत किए गए उचित और जरूरी खर्च की राशि का उस बीमाकृत व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से टीपीए के माध्यम से अस्पताल/नर्सिंग होम या बीमाकृत व्यक्ति को भुगतान करेगी।
अस्पताल में भरती वाले लाभ | |
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अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा उपलब्ध कराए गए कमरा, बोर्डिंग का खर्च | ए |
सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट (परामर्शदाता), स्पेशलिस्ट फ़ीस, नर्सिंग खर्चे | बी |
एनेस्थेसिया, खून, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्ज, सर्जिकल उपकरण, दवा, औषधियां, डायग्नोस्टिक सामग्री और एक्स-रे, डायलिसिस, कीमोथेरपी, रेडियोथेरपी, पेसमेकर की लागत, कृत्रिम अंग | सी |
सेक्शन-II
व्यक्तिगत दुर्घटना
लाभ तालिका | क्षतिपूर्ति |
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मृत्यु | बीमित राशि का 100% |
दोनों आंखों की दृष्टि की पूर्ण व अप्राप्य हानि या दोनों हाथों या पैरों के प्रयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि तथा हाथ या पैर के प्रयोग की हानि | बीमित राशि का 100% |
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण व अप्राप्य हानि या एक हाथ या पैर के प्रयोग की हानि | बीमित राशि का50% |
दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता | बीमित राशि का 100% |
एक्सटेंशन/ एड-ऑन
प्रसूति खर्च लाभ
अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के द्वारा प्रसूति/मातृत्व खर्चों की दृष्टि से इस पॉलिसी की अवधि को विस्तारित किया जा सकता है।
इस लाभ के तहत बीमाकृत व्यक्ति/जीवनसाथी के पहले दो जीवित बच्चे कवर होंगे।
इस खंड के तहत सामान्य प्रसव के लिए अधिकतम लाभ रु. 1000/- और सीजेरियन डिलिवरी के लिए रु. 3500/- मान्य है।
ग्रामीण सुस्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड के साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।
विस्तृत कवरेज के बारे में मुख्य विशेषताएं अनुभाग में उल्लेख किया गया है।
ग्रामीण सुस्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड के साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।
विस्तृत कवरेज के बारे में मुख्य विशेषताएं अनुभाग में उल्लेख किया गया है।
मुख्य अपवर्जन
सेक्शन-I
- खतना (परिच्छेदन) जब तक कि उपचार या किसी उस बीमारी की दृष्टि से जरूरी न हो जो अपवर्जित नहीं है
- चश्मा, कंटेक्ट लेंस और हियरिंग एड की लागत।
- दांतों का उपचार जब तक कि वह रोग या चोट के चलते न हो जिसमें उपचार हेतु अस्पताल में भरती होने की जरूरत हो।
- स्वास्थ्य लाभ सामान्य दुर्बलता 'रन डाउन (काम करना बंद कर देना)' वाली स्थिति या रेस्ट क्युर, जन्मजात बाह्य बीमारी या दोष या विसंगति, बांझपन, यौन रोग, जानबूझ कर खुद को चोट पहुंचाना और नशीली दवाओं/ शराब का सेवन।
- एड्स
- डायग्नोस्टिक, एक्स-रे या प्रयोगशाला परीक्षाएं जो कि किसी उस व्याधि, कमजोरी या चोट की उपस्थिति के सकारात्मक अस्तित्व की डायग्नोसिस और उपचार की दृष्टि से या
- उसके अनुरूप न हो जिसके रूकाव के लिए अस्पताल/नर्सिंग होम में जाने की जरूरत हो।
- विटामिन और टॉनिक जब तक कि वे संबंधित चिकित्सक द्वारा चोट या बीमारी के उपचार के लिए प्रमाणित न हों।
- गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात या सीजेरियन सेक्शन (शल्यक्रिया) सहित इनमें से कोई भी जटिलता।
- प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) उपचार
सेक्शन-II
व्यक्तिगत दुर्घटना
- इस पॉलिसी के जारी होने के दिनांक पर मौजूद किसी शारीरिक अक्षमता के चलते सीधे या परोक्ष रूप से होने वाली चोट या विकलांगता।
- शराब या नशीली दवाओं, पागलपन के प्रभाव में जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाना, आत्महत्या करना या उसका प्रयास करना, आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना।
- ख. बीमाकृत व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा यदि वैसे दावे किसी भी तरीके से धोखाधड़ी वाले होते हैं या किसी भी धोखाधड़ी वाले माध्यम या साधन द्वारा समर्थित होते हैं।
विशेष शर्तें
सेक्शन I और II
- एक दावा की स्थिति में, अस्पताल में भरती होने के 24घंटे के भीतर पूरे ब्यौरे के साथ टीपीए को सूचित करना होगा।
- अस्पताल से डिस्
बीमाकृत व्यक्ति को मूल बिल, रसीद और अन्य दस्तावेज़ों को टीपीए के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिस पर दावा आधारित है और उसे टीपीए को वह सभी अतिरिक्त जानकारी