जनता व्यक्तिगत दुर्घटना
जेपीए पॉलिसी के अंतर्गत लिंग, व्यवसाय और पेशे को देखे बिना 10 से लेकर 70 वर्ष की आयु समूह के किसी भी व्यक्ति को मृत्यु और स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता एवं स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता की दृष्टि से कवर किया जाता है।
यह पॉलिसी न्यूनतम रु. 25000/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की बीमित राशि पर उपलब्ध है और इसकी अधिकतम सीमा रु. 100000/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की बीमित राशि तक है।
रु. 25000/- की बीमित राशि के लिए प्रीमियम की दर रु. 15/- है। बीमित राशि को रु. 25000/- के गुणकों में बढ़ाया जाएगा और तदनुसार प्रीमियम चार्ज किया जाता है।
यह पॉलिसी योजना द्वारा सूचीबद्ध के रूप में पूर्व-पहचाने गए समूहों के लिए भी उपलब्ध है। समूह पॉलिसी के मामले में, समूह छूट (डिस्काउंट) समूह के आकार के अनुसार उपलब्ध होती है।
यह पॉलिसी 5 वर्षों तक की एक दीर्घकालिक अवधि के लिए भी उपलब्ध होती है।
यह बीमा बीमाकृत व्यक्ति (या उसकी मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति) को लाभ तालिका में दर्शाई गई राशि का भुगतान करेगा, यदि बीमाकृत व्यक्ति को बाह्य हिंसक व दृश्य साधनों द्वारा उत्पन्न दुर्घटना से एकमात्र व प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई शारीरिक चोट पहुंचती है तथा इसके घटित होने के बारह कैलेंडर महीनों के भीतर ऐसी शारीरिक चोट निम्न का एकमात्र व प्रत्यक्ष कारण है:
लाभ तालिका | क्षतिपूर्ति |
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मृत्यु | बीमा राशि का 100% |
दोनों आंखों की दृष्टि की पूर्ण व अप्राप्य हानि या दोनों हाथों या पैरों के प्रयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि तथा हाथ या पैर के प्रयोग की हानि | बीमा राशि का 100% |
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण व अप्राप्य हानि या एक हाथ या पैर के प्रयोग की हानि | बीमा राशि का 50% |
दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता | बीमा राशि का 100% |
पॉलिसी दुनिया भर में चल रही है और इसमें 24 घंटे का कवर शामिल है।
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों को क्रेडिट, डेबिट कार्ड के साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।
भारत में रहने वाला कोई भी वयस्क स्वयं को कवर करने के लिए और 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के आश्रित परिवार के सदस्यों को कवर करने के लिए इस पॉलिसी को ले सकता है।
विस्तृत कवरेज के बारे में मुख्य विशेषताएं अनुभाग में उल्लेख किया गया है।
विभिन्न कवरेज को नीचे बताया गया है।
1. दुर्घटना में मृत्यु:
यह बाहरी व दृश्यमान माध्यमों से दुर्घटना, हिंसा के चलते लगी शारीरिक चोट के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर तथा उस आकस्मिक चोट के लगने के 12 (बारह) कैलेंडर महीनों के भीतर मत्यु होने की दिशा में क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है।
2. स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता:
यह बाहरी व दृश्यमान माध्यमों से दुर्घटना, हिंसा के चलते लगी उस शारीरिक चोट के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है जिसके चलते स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता हो सकती है।
3. स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता:
यह बाहरी व दृश्यमान माध्यमों से दुर्घटना, हिंसा के चलते लगी उस शारीरिक चोट के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है जिसके चलते 12 (बारह) कैलेंडर महीनों के भीतर स्थायी रूप से आंशिक विकलांगता हो सकती है।
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जानबूझ कर खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या करना या आत्महत्या का प्रयास करना
• नशीली शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव के तहत
• रेसिंग, शिकार, बिग गेम शूटिंग, पर्वतारोहण, शीतकालीन खेल, स्कीइंग और आइस हॉकी के चलते।
• पागलपन।
• आपराधिक मनोवृत्ति (इरादे) से कानून का उल्लंघन।