गृहस्वामियों बीमा

गृहस्वामियों बीमा
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Overview: 

यह एक पैकेज पालिसी है जिसमें साधारण गृहस्वामियों की आवश्यकतानुसार आवरण दिया जाता है।संपत्ति का मूल्यांकन संपत्ति क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र को प्रति वर्गफीट निर्माण लागत से गुणा कर किया जाता है।

बीमाधारक के गृह के सामानों को मार्केट मूल्य के आधार पर तथा विद्युत सामानों को प्रतिस्थापन के आधार पर दिया जाता है।

यदि आपने अपने मकान को किराये पर दिया है फिर भी आप अपने मकान के सामानों के लिए अग्नि एवं संबंधित आपदाएं,चोरी/या गृह भेदन , होल्ड अप, सामानों की विद्युतीय एवं यांत्रिकी टूट फूटइत्यादि से हुई हानियों के लिए आवरण पा सकते हैं।यदि आप अपने भवन को आवरित कराना चाहते हैं तो हम आपको आपके भवन को आवरित करने हेतु अग्नि एवं विशेष आपदा मानक पालिसी अतिरिक्त रूप से दे सकते हें।यह पालिसी आपके भवन को अग्नि एवं संबंधित  आपदाओं से हुई हानियों को आवरित करती है।

Key Benefits: 

यदि आप अपने निर्माणाधीन भवन का आवरित कराना चाहते हैं तो अग्नि एवं विशेष आपदा मानक पालिसी का विकल्प आपके पास उपलब्ध है।निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात आप अपने घर के सामानों के लिए अग्नि एवं विशेष आपदा,चोरी/गृह भेदन/होल्ड अप,विद्युत एवं यांत्रिक सामानों की टूट फूट इत्यादि, वैल्यू एडेड फीचर के साथ आवरण ले सकते हैं।
आप तथा आपके परिवार के सदस्य जो स्थायी रूप से आपके साथ रह रहे हों, आवरित होते हें। इसके अतिरिक्त आप अपने घर आये मेहमानों के सामानों के लिए भी बीमा खरीद सकते हें जिसके अंतग्रत उनके सामानों के विवरण की घेषणा करनी होती है1
प्रस्तावक द्वारा चार या अधिक खण्डों को लेने पर 15% तथा छह या अधिक खण्डों को लेने पर प्रीमियम पर 20% की छूट दी जायेगी किन्तु यह छूट टैरिफ सेक्सन के अग्नि एवं संबंधित आपदा , जन देयता व कर्मकार प्रतिपूर्ति जोखिम खण्ड पर लागू नहीं होगी लेकिन खण्डों पर छूट के लिए (टैरिफ व नान टैरिफ) सभी खण्डों के लिए स्वास्थ्य जॉच आवश्यक नहीं है,पर विचार किया जाता है।

गृह स्वामी पालिसी क्रेडिट,डेबिट कार्ड व नेट बैंकिंग द्वारा खरीदी जा सकती है।

Salient Features: 

यदि आप अपने निर्माणाधीन भवन का आवरित कराना चाहते हैं तो अग्नि एवं विशेष आपदा मानक पालिसी का विकल्प आपके पास उपलब्ध है।निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात आप अपने घर के सामानों के लिए अग्नि एवं विशेष आपदा,चोरी/गृह भेदन/होल्ड अप,विद्युत एवं यांत्रिक सामानों की टूट फूट इत्यादि, वैल्यू एडेड फीचर के साथ आवरण ले सकते हैं।
आप तथा आपके परिवार के सदस्य जो स्थायी रूप से आपके साथ रह रहे हों, आवरित होते हें। इसके अतिरिक्त आप अपने घर आये मेहमानों के सामानों के लिए भी बीमा खरीद सकते हें जिसके अंतग्रत उनके सामानों के विवरण की घेषणा करनी होती है।
प्रस्तावक द्वारा चार या अधिक खण्डों को लेने पर 15% तथा छह या अधिक खण्डों को लेने पर प्रीमियम पर 20% की छूट दी जायेगी किन्तु यह छूट टैरिफ सेक्सन के अग्नि एवं संबंधित आपदा , जन देयता व कर्मकार प्रतिपूर्ति जोखिम खण्ड पर लागू नहीं होगी लेकिन खण्डों पर छूट के लिए (टैरिफ व नान टैरिफ) सभी खण्डों के लिए स्वास्थ्य जॉच आवश्यक नहीं है,पर विचार किया जाता है।

गृह स्वामी पालिसी क्रेडिट,डेबिट कार्ड व नेट बैंकिंग द्वारा खरीदी जा सकती है।

Covered: 

गृहस्वामी पैकेज पालिसी में 10 खण्ड हैं:

  • अग्नि एवं संबंधित आपदा
  • भवन
  • भवन के सामान

खण्ड 2. चोरी व गृह भेदन जिसमें लार्सनी या चोरी (केवल सामान)

खण्ड 3. मूल्यवान सामानों के लिए सर्वजोखिम

खण्ड 4. प्लेट ग्लास कवर(फिक्स)

खण्ड 5. घरेलू सामानों की टूट फूट

खण्ड 6. टेजीविजन सेट (आलरिस्क)आवरण

खण्ड 7. पेडल साइकिल (आलरिस्क)आवरण

खण्ड 8. बैगेज बीमा

खण्ड 9. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

खण्ड 10. जन देयता व कर्मकार प्रतिपूर्ति जोखिम

केवल खण्ड 1-बी (अग्नि एवं संबंधित आपदा)घरेलू सामानों के लिए आवरण अनिवार्य है इसके अलावा प्रस्तावक को कुल 9 खण्डों में से 2 और खण्डों का चयन करना है।

Not Covered: 

निम्नलिखित के लिए कंपनी की देयता नहीं होगी:

  • प्रत्येक खण्ड पर लागू आधिक्य
  • आतंकवादी गतिविधियों द्वारा हुई क्षति बशर्ते उन्हें विशेष रूप से सम्मिलित न किया गया हो।
  • मूल्यह्रास,सामान्य टूट फूट एवं परिणामी हानि के कारण हुई हानियां
  • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष युद्ध,आक्रमण,विदेशी शत्रुओं का कृत्य,युद्ध के कार्य,गृह युद्ध,रिबेलियन,युद्ध के सदृश,विद्रोह,मिलिट्री या विद्रोह,गदर,लूटया इससे संबंधित घटनाएं
  • अवैधानिक अथवा नियम विरूद्ध क्रिया कलापों के परिणामस्वरूप हुई दुर्घटना/भारत सरकार या वैधानिक प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघनके परिणामस्वरूप हुई क्षति तथा उससे उत्पन्न देयता
  • परमाणु हथियार/औजार से संबंधित यंत्रों के सहयोग या उपयोग के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई हानि या क्षति
  • बीमित संपत्ति को आयनीकृत विकिरण या रेडियोधर्मी प्रदूषण या किसी न्यूक्लीय ईधन या न्यूक्लीय ईधन के विस्फोट के किसी न्यूक्लीय अवशेष या किसी न्यूक्लीयर वीपन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई हानि,विनाश या क्षति को आवरित नही करती।

केवल इस अपवर्जन के लिए ज्वलन में न्यूक्लीयर फ्यूजन का स्वयं सस्टेनिंग प्रासेस सम्मिलित होगा।


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